Vahan Pollution Checking Center Kaise Khole वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलकर 30 से 40 हजार तक कमाए: भारत सरकार द्वारा 2019 दिसंबर महा में जारी किए गए नए वाहन एक्ट के तहत। यदि किसी वाहन के मालिक व चालक के पास वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। तो वाहन मालिक व चालक को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त उसे दंडित भी किया जा सकता है। जिसके कारण सभी वाहन मालिक अपने वाहन से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज बनवाके रखते हैं। इनमें से एक मुख्य दस्तावेज प्रदूषण कार्ड होता है। जिससे कि वाहन के प्रदूषण लेवल का पता लगता है। ऐसे में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की मांग बढ़ती जा रही है। अगर आप वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलते हैं। तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने संबंधी सम्पूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।
प्रदूषण जांच केंद्र क्या है
प्रदूषण जांच केंद्र के द्वारा सभी वाहन मालिक अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं। जोकि वाहन का एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसके द्वारा पता लगाया जाता है। कि वाहन वातावरण को कितना प्रदूषित कर रहा है। जिससे कि वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि कोई वाहन अधिक पोलूशन कर रहा है। तो प्रदूषण की जांच करवा कर उसे ठीक करवा लेना चाहिए अन्यथा सरकारी नियमों के अनुसार उसका चालान भी हो सकता है। यदि आप भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलना चाहते हैं। तो नीचे दी गई प्रोफेसर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें।
वाहन प्रदूषण जांच केंद्र कैसे खोलें
नए वाहन एक्ट के तहत यदि किसी वाहन के मालिक या चालक के पास वाहन प्रदूषण कार्ड नहीं है तो उसे ₹1000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तथा बढ़ते पोलूशन को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों पर और अधिक वाहन प्रदूषण केंद्र खोलने का दबाव बनाया है। जिससे की अब जन सेवा केंद्र को प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की मान्यता दे दी गई है। यदि आप भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलना चाहते हैं तो नीचे बताएगी प्रोसेस को फॉलो करें।
प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए पात्रता
- वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मोटर मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- सीएससी सेंटर चलाने वाले भी प्रदूषण जांच केंद्र खोल सकते है।
प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवश्यक उपकरण
- कंप्यूटर
- यूएसबी वेब कैमरा
- इंकजेट प्रिंटर
- पावर सप्लाई
- इंटरनेट कनेक्शन
- स्मोक एनालाइजर
वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवश्यक बातें
- प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा
- प्रदूषण जांच केंद्र के लिए आपको आवेदन शुल्क के रूप में 5000 रुपए से 10000 रुपए तक देने पड़ सकते है।
- प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए पीले रंग का केबिन होना चाहिए तथा जांच केंद्र पर लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए।
- प्रदूषण जांच केंद्र के केबिन की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर एवं ऊंचाई 2 मीटर होना जरूरी है।
- प्रदूषण जांच केंद्र के लाइसेंस की वैलिडिटी 1 वर्ष होती है तथा आपको प्रत्येक वर्ष इस लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा।
- वाहनों के प्रदूषण जांच के बाद प्रदूषण सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें की सरकार से प्राप्त प्रदूषण स्टीकर लगाना जरूरी होगा।
- जिस व्यक्ति के नाम से लाइसेंस है उसी को प्रदूषण केंद्र चलाना होगा तथा प्रदूषण जांच केंद्र में जांच की गई सभी वाहनों की डिटेल्स को 1 वर्ष तक कंप्यूटर में सुरक्षित रखना होगा।
प्रदूषण जांच केंद्र के लिए आवेदन कैसे करें
- वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आपको सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट https://vahan.parivahan.gov.in/puc/views/RegisterUser.xhtml पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ‘न्यू ओल्ड पीयूसी सेंटर’ विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरने के बाद रजिस्टर्ड के विकल्प पर क्लिक करें।
- जिसके बाद की आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा।
प्रदूषण जांच केंद्र के लिए आवेदन करने हेतु यहां क्लिक करें : Click Here
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